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उच्च न्यायालय ने शिकायतों पर कार्रवाई न होने पर पुलिस अधीक्षक को दिये जांच के निर्देश

भिवानी 02 अगस्त (वार्ता) पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा में पुलिस शिकायतों पर कार्रवाई में कथित लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए भिवानी के पुलिस अधीक्षक को याचिकाकर्ताओं की शिकायतों की वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से जांच कराने और दो सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति एन.एस. शेखावत ने शोकिन खान और उनके भाई साहिल खान द्वारा दायर आपराधिक रिट याचिका का निस्तारण करते हुए पारित किया। मामला थाना लोहारू में दर्ज एक एफआईआर की जांच से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि जांच के दौरान उनके साथ उत्पीड़न,…

समाचार विवरण:

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय शिकायत निर्देश
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
02/08/26 15:15
पिछला अपडेट
02/08/26 15:15
स्थान
India