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हिमाचल उच्च न्यायालय ने घर गिरने के मामले में दिया पीड़ित महिला को 2.23 करोड़ रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश

शिमला, 10 अगस्त (वार्ता) हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और एक निजी कंपनी गवार शिमला हाईवे प्राइवेट लिमिटेड को एक महिला को 2.23 करोड़ रुपये का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया है। चाम्याना में चार-लेन वाले शिमला बाईपास परियोजना के निर्माण के दौरान इस महिला का घर गिर गया था। मुख्य न्यायाधीश जी.एस. संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन सी. नेगी की खंड पीठ ने चंदा देवी की ओर से भेजे गए एक पत्र के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की और यह निर्देश जारी किया। चंदा देवी का साढ़े तीन मंज़िला घर रंजना देवी…

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टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय हिमचाल महिला मुआवजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
10/08/26 14:35
पिछला अपडेट
10/08/26 14:35
स्थान
India