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पेंशन भुगतान में देरी को लेकर हिमाचल उच्च न्यायालय ने वित्त सचिव से मांगा जवाब

शिमला, 04 मार्च (वार्ता) हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य के वित्त सचिव से पेंशन के भुगतान में विलंब को लेकर जवाब मांगा है। न्यायालय ने कहा है कि यह बात सामने आई है कि पेंशन भुगतान मंज़ूरी के लगभग सात महीने बाद जारी किए जा रहे हैं, जिससे पेंशनरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। न्यायालय ने ओपिंदर शर्मा और अन्य बनाम राज्य सरकार के बीच चल रहे मामले की सुनवाई के बाद राज्य सरकार से जवाब मांगा। मामले की सुनवाई दो मार्च को मुख्य न्यायाधीश जी.एस. संधावालिया और जस्टिस बिपिन सी. नेगी की बेंच के सामने…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय हिमाचल पेंशन
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
04/03/26 00:00
पिछला अपडेट
04/03/26 00:00
स्थान
India