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वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ग्रुप-4 कर्मचारियों को बिना ब्याज गेहूं ऋण देने के लिए 15 करोड़ रूपए का प्रावधान; चीमा

चंडीगढ़; 22 अप्रैल (वार्ता) पंजाब सरकार ने कर्मचारी कल्याण को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य के क्लास-4 (ग्रुप-डी) कर्मचारियों के लिए बिना ब्याज गेहूं ऋण को मंजूरी दी है, जिससे आवश्यक घरेलू उपभोग के लिए वित्तीय सहायता सुनिश्चित होगी। इस निर्णय की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बुधवार को कहा, "भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने यह तय किया है कि पात्र ग्रुप-डी कर्मचारियों को विशेष रूप से गेहूं की खरीद के लिए न्यूनतम 10,340 रुपए का बिना ब्याज ऋण प्रदान किया जाए। इस वित्तीय सहायता की गणना…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
पंजाब गेहूं ऋण
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
22/04/26 00:00
पिछला अपडेट
22/04/26 00:00
स्थान
India