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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में बालाचौर निवासी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा

फगवाड़ा, 17 अगस्त (वार्ता) महिलाओं और बच्चों के खिलाफ गंभीर अपराधों के लिए गठित शहीद भगत सिंह नगर की विशेष अदालत ने नाबालिग से गंभीर यौन उत्पीड़न के मामले में 27 वर्षीय अंगद को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनायी है। विशेष अदालत की न्यायाधीश अपराजिता जोशी ने सोमवार को यह फैसला पुलिस थाना सिटी बालाचौर में सात सितंबर 2022 को दर्ज एफआईआर संख्या 70 के संबंध में सुनाया। मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 377 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दर्ज किया गया था। अदालत के अनुसार पीड़िता की उम्र…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
पंजाब दुष्कर्म कारवास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
17/08/26 12:56
पिछला अपडेट
17/08/26 12:56
स्थान
India