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वाहनों पर हूटर, सायरन, फ्लैशिंग व एलईडी लाइट और काली फिल्म लगाने पर रोक

कपूरथला, 17 अगस्त (वार्ता ) पंजाब में कपूरथला जिले के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) रणदीप सिंह हीर ने जिले में वाहनों पर हूटर, सायरन, फ्लैशिंग लाइट, नीली एवं एलईडी लाइट तथा काली फिल्म/ टिंटेड ग्लास लगाने को लेकर सख्त निर्देश जारी किये हैं। श्री हीर ने सोमवार को आदेश जारी करते हुए कार एक्सेसरीज की दुकानों और एजेंसियों को ऐसे उपकरणों की बिक्री एवं फिटिंग का पूरा रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिये हैं। आदेश के अनुसार कोई भी कार एक्सेसरीज की दुकान या एजेंसी किसी वाहन के आगे, पीछे या बंपर गार्ड पर हूटर, सायरन, फ्लैशिंग लाइट या एलईडी लाइट…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
पंजाब वाहन हूटर रोक
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
17/08/26 11:42
पिछला अपडेट
17/08/26 11:42
स्थान
India