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पंजाब विधानसभा में "पंजाब जेल एवं सुधार सेवाएं बिल, 2026" सर्वसम्मति से पारित

चंडीगढ़, 01 मई (वार्ता) पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र दौरान शुक्रवार को 'पंजाब जेल एवं सुधार सेवाएं बिल, 2026' को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया जिसका उद्देश्य जेल प्रशासन प्रणाली को आधुनिक बनाना और इसे आधुनिक सुधारात्मक प्रथाओं के अनुरूप ढालना है। विधेयक पेश करते हुए मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने कहा कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य जेलों को केवल हिरासत केंद्रों तक सीमित रखने के बजाय उन्हें सुधार, पुनर्वास और सामाजिक पुनःएकीकरण के केंद्रों में परिवर्तित करना है। उन्होंने जोर दिया कि वर्तमान कानूनी ढांचा, जो औपनिवेशिक काल के कानूनों पर आधारित है, अब पुराना हो चुका है…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
पंजाब विधानसभा विधेयक
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
01/05/26 00:00
पिछला अपडेट
01/05/26 00:00
स्थान
India