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बोर्ड परीक्षाओं के दौरान नौ से 18 जुलाई तक परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू

सोनीपत, 07 जुलाई (वार्ता) हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी (अकादमिक) एक दिवसीय पुनर्परीक्षा/अतिरिक्त विषय तथा सेकेंडरी (अकादमिक) पुनर्परीक्षा/अतिरिक्त विषय की परीक्षाओं को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट एवं उपायुक्त नेहा सिंह ने जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश नौ जुलाई से 18 जुलाई 2026 तक प्रभावी रहेगा। परीक्षाएं प्रतिदिन अपराह्न दो बजे से शाम पांच बजे तक आयोजित होंगी। आदेशों के अनुसार परीक्षा केंद्रों के आसपास अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक…

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बोर्ड परीक्षाओं के दौरान नौ से 18 जुलाई तक परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
07/07/26 09:49
पिछला अपडेट
07/07/26 09:49
स्थान
India