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रेल कर्मचारियों को बड़ी राहत: सर्विस रिकॉर्ड में पूरा नाम दर्ज कराने की अनुमति, पेंशन में नहीं आएगी नाम की बाधा

पंचकूला, 02 अगस्त (वार्ता) रेल कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय नाम संबंधी विसंगतियों से होने वाली परेशानियों से राहत देने के लिए रेलवे बोर्ड ने नई व्यवस्था लागू की है। अब जिन कर्मचारियों के सर्विस बुक या सेवा अभिलेखों में केवल नाम के शुरुआती अक्षर दर्ज हैं, वे एकमुश्त आधार पर अपना पूरा नाम दर्ज करा सकेंगे। रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इसे नाम परिवर्तन नहीं माना जाएगा, बल्कि केवल इनीशियल्स का विस्तार माना जाएगा। रेलवे बोर्ड ने 23 जुलाई, 2026 को जारी अपने आदेश (आरबीई संख्या 62/2026) में कहा है कि अनेक मामलों में कर्मचारियों की सर्विस…

समाचार विवरण:

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
रेलवे सर्विस रिकॉर्ड
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
02/08/26 05:19
पिछला अपडेट
02/08/26 05:19
स्थान
India