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स्कूलों के आसपास एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई

कपूरथला, 03 जुलाई (वार्ता) बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने स्कूलों के आसपास एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किये हैं। यह प्रतिबंध एक वर्ष के लिए लागू रहेगा। जिला उपायुक्त आकाश बंसल ने शुक्रवार को बताया कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत पूरे प्रदेश में बच्चों को एनर्जी ड्रिंक बेचने पर रोक लगायी गयी है। आदेशों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों के 100 मीटर और शहरी क्षेत्रों में 50 मीटर की परिधि के भीतर स्थित सभी दुकानों, स्कूल कैंटीनों, टक शॉप्स और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों…

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स्कूलों के आसपास एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर प्रतिबंध उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
03/07/26 14:07
पिछला अपडेट
03/07/26 14:07
स्थान
India