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अम्बाला निगम चुनाव से पहले 'पार्षद' शब्द के इस्तेमाल पर कानूनी आपत्ति

अम्बाला 05 मई (वार्ता) हरियाणा के अम्बाला नगर निगम चुनाव 2026 से पहले 'पार्षद' बनाम 'सदस्य' पदनाम को लेकर कानूनी विवाद खड़ा हो गया है। वार्ड-12 के निवासी एडवोकेट हेमंत कुमार ने उम्मीदवारों द्वारा प्रचार में 'पार्षद' शब्द इस्तेमाल करने पर आपत्ति जताई है। एडवोकेट कुमार ने राज्य चुनाव आयोग और संबंधित अधिकारियों को दिए ज्ञापन में कहा कि 20 वार्डों से चुनाव लड़ रहे 65 उम्मीदवार खुद को 'पार्षद प्रत्याशी' बता रहे हैं, जबकि हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 में ऐसा कोई पदनाम नहीं है। उनके अनुसार कानून और निर्वाचन नियमों में आधिकारिक शब्द 'सदस्य' ही मान्य है। उन्होंने…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
हरियाण पार्षद कानूनी आपत्ति
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
05/05/26 00:00
पिछला अपडेट
05/05/26 00:00
स्थान
India