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हरियाणा में पदोन्नति में आरक्षण के नियमों में संशोधन

चंडीगढ़, 20 अप्रैल (वार्ता) हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी) कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण संबंधी मौजूदा निर्देशों में संशोधन किया है। नये प्रावधानों के अनुसार, यदि किसी प्रमोशनल कैडर में अनुसूचित जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व 20 प्रतिशत से कम है, तो रिक्त पदों पर पहले पात्र एससी कर्मचारियों के नामों पर विचार किया जाएगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक प्रतिनिधित्व की कमी पूरी नहीं हो जाती। वहीं जिन विभागों में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व पहले से 20 प्रतिशत या उससे अधिक है, वहां पदोन्नति सामान्य नियमों के तहत की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
हरियाणा अनुसूचित जाति प्रोन्नति
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
20/04/26 00:00
पिछला अपडेट
20/04/26 00:00
स्थान
India