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कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करेगा हरियाणा

पंचकूला, 07 अगस्त (वार्ता) हरियाणा सरकार ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम-2013 (पॉश अधिनियम) के प्रभावी क्रियान्वयन और एसएचई-बॉक्स पोर्टल के व्यापक उपयोग पर जोर दिया है। इसके तहत आयोजित राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिकारियों को बताया गया कि घरेलू कामगारों सहित असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाएं भी अपने नियोक्ता के खिलाफ जिला स्तर की स्थानीय शिकायत समिति में यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करा सकती हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से पंचकूला में आयोजित राज्य…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
हरियाणा कार्यस्थल महिला सुरक्षा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
07/08/26 12:48
पिछला अपडेट
07/08/26 12:48
स्थान
India