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हरियाणा में जमीन सौदों के लिए स्वैच्छिक आधार प्रमाणीकरण की अनुमति, पीएमएवाई-यू 2.0 के पात्र मकानों पर स्टांप शुल्क 500 रुपये

पंचकूला, 17 अगस्त (वार्ता) हरियाणा सरकार ने जमीन की खरीद-बिक्री में खरीदार, विक्रेता और गवाह की पहचान के लिए स्वैच्छिक आधार प्रमाणीकरण की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही एक अलग फैसले में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) के तहत पंजीकृत 60 वर्ग मीटर तक के मकानों के हस्तांतरण विलेख पर स्टांप शुल्क घटाकर 500 रुपये प्रति विलेख तय कर दिया गया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के दोनों फैसले हरियाणा सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किए गए हैं। आधार से संबंधित अधिसूचना के मुताबिक राज्य में किसी भी भूखंड की खरीद-बिक्री के दौरान खरीदार, विक्रेता और…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
हरियाणा जमीन सौदे आधार
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
17/08/26 04:53
पिछला अपडेट
17/08/26 04:53
स्थान
India