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हरियाणा निकाय चुनाव में बाहरी राज्यों के एससी/ओबीसी प्रमाण पत्र मान्य नहीं

चंडीगढ़, 23 अप्रैल (वार्ता) हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि नगर निगम व अन्य निकाय चुनावों में आरक्षण का लाभ केवल हरियाणा में मान्य जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही मिलेगा। अन्य राज्यों द्वारा जारी अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र राज्य में आरक्षण के लिए स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आयोग के प्रवक्ता ने गुरुवार को कहा कि इस विषय पर 14 फरवरी 2025 को सभी उपायुक्तों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। बावजूद इसके विभिन्न जिलों से लगातार स्पष्टीकरण मांगे जा रहे थे, जिसके चलते इन निर्देशों को दोबारा सभी जिलों…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
हरियाणा निकाय चुनाव आरक्षण
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
23/04/26 00:00
पिछला अपडेट
23/04/26 00:00
स्थान
India