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हरियाणा में पॉश अधिनियम का सख्ती से पालन अनिवार्य

चंडीगढ़, 15 मई (वार्ता) हरियाणा में कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम, 2013 (पॉश) के तहत संस्थागत ढांचे को और मजबूत किया है। राज्य ने सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में पॉश अधिनियम का शत प्रतिश्त अनुपालन अनिवार्य कर दिया है। महिला एवं बाल विकास विभाग की निदेशक ने बताया कि राज्य सरकार ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के प्रति शून्य-सहिष्णुता की नीति अपनाई है। सभी सरकारी विभागों और 900 से अधिक निजी संगठनों में आंतरिक समितियां गठित की जा चुकी हैं। अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
हरियाणा पॉश अधिनियम
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
15/05/26 15:15
पिछला अपडेट
15/05/26 15:15
स्थान
India