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अवैध पोस्टर-बैनर हटाने को लेकर निर्वाचन आयोग सख्त

चंडीगढ़, 02 मई (वार्ता) हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनावों के दौरान अवैध पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स बोर्ड और होर्डिंग्स लगाने पर सख्ती दिखाई है। आयोग ने इसे आदर्श आचार संहिता और हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1989 का उल्लंघन बताया है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव गौरव कुमार ने कहा कि बार-बार निर्देशों के बावजूद कई प्रत्याशी और राजनीतिक दल सार्वजनिक स्थानों, जैसे सड़क, गलियां, चौराहे और सरकारी भवनों पर प्रचार सामग्री लगा रहे हैं, जिसे तुरंत रोका जाये। आयोग ने सभी पर्यवेक्षकों, पुलिस अधिकारियों, व्यय पर्यवेक्षकों और उपायुक्तों को निर्देश दिये हैं कि ऐसे मामलों की वीडियोग्राफी…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
हरियाणा पोेस्टर निर्देश
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
02/05/26 00:00
पिछला अपडेट
02/05/26 00:00
स्थान
India