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हरियाणा में कलेक्टर रेट आधारित प्रॉपर्टी टैक्स व्यवस्था लागू, 31 अगस्त के बाद पुरानी प्रणाली खत्म

पंचकूला, 06 अगस्त (वार्ता) हरियाणा सरकार ने एक अगस्त, 2026 से राज्य में कलेक्टर रेट आधारित नई प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट प्रणाली लागू कर दी है। हालांकि, संपत्ति मालिकों को 31 अगस्त तक पुरानी व्यवस्था के तहत प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने का अंतिम अवसर दिया गया है। इसके बाद सभी संपत्तियों पर कलेक्टर रेट आधारित नई व्यवस्था अनिवार्य हो जाएगी। नगर निगम पंचकूला के आयुक्त विनय कुमार ने गुरुवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि सरकार ने वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर देय ब्याज में 75 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया है। यह राहत…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
हरियाणा प्रॉपर्टी टैक्स व्यवस्था
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
06/08/26 16:10
पिछला अपडेट
06/08/26 16:10
स्थान
India