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बिजली बिलिंग प्रकरण में आयोग सख्त, उपभोक्ता को 5,000 रुपये मुआवजा देने के आदेश

चंडीगढ़, 20 मार्च (वार्ता) हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन ने फरीदाबाद के एक बिजली बिलिंग मामले में अहम फैसला सुनाते हुए उपभोक्ता करण सिंह खत्री को 5,000 रुपये मुआवजा देने के निर्देश दिये हैं। आयोग ने यह राशि विभागीय प्रक्रिया के तहत संबंधित अधिकारियों से वसूलने को कहा है। आयोग के प्रवक्ता के अनुसार, उपभोक्ता ने एक अगस्त 2024 को अस्थायी बिजली कनेक्शन लिया था। इस दौरान उन्हें हर माह औसतन लगभग 2,500 रुपये के बिल जारी किये गये, जिनका उन्होंने नियमित भुगतान भी किया। बाद में 19 जनवरी 2026 को विभाग ने एक अगस्त 2024 से 15 जनवरी 2026…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
हरियाणा बिजली बिल आयोग
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
20/03/26 00:00
पिछला अपडेट
20/03/26 00:00
स्थान
India