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भूजल दोहन के लिए बोरवेल अनुमति अब 45 दिन में मिलेगी

चंडीगढ़, 29 मई (वार्ता) हरियाणा सरकार ने भूजल दोहन के लिए बोरवेल निर्माण की अनुमति से जुड़ी एक महत्वपूर्ण सेवा को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के दायरे में शामिल कर लिया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन एवं प्रबंधन) प्राधिकरण द्वारा भूजल दोहन के लिए बोरवेल निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) अथवा अनुमति अब निर्धारित समय सीमा के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी। अधिसूचना के तहत इस सेवा के लिए 45 दिनों की समय सीमा तय की गयी है। आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित प्राधिकरण को 45 दिनों…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
हरियाणा भूजल दोहन
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
29/05/26 11:11
पिछला अपडेट
29/05/26 11:11
स्थान
India