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रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गये सहायक उप निरीक्षक को चार साल की सजा

चंडीगढ़, 13 मार्च (वार्ता) हरियाणा में कैथल की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में सहायक उप-निरीक्षक बलविन्द्र सिंह को दोषी ठहराते हुए चार वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले के अनुसार संदीप कुमार ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अंबाला को शिकायत दी थी कि उसकी माता कृष्णा देवी के खिलाफ दर्ज लड़ाई-झगड़े के एक मामले में गिरफ्तारी का दबाव बनाकर आरोपी बलबिन्द्र सिंह ने 60 हजार रुपये रिश्वत वसूली। इसके अलावा शिकायतकर्ता…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
हरियाणा रिश्वत सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
13/03/26 00:00
पिछला अपडेट
13/03/26 00:00
स्थान
India