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एक सितंबर से बकाएदारों की संपत्तियां सील करने की कार्रवाई

यमुनानगर, 22 अगस्त (वार्ता) हरियाणा में यमुनानगर नगर निगम ने सम्पत्ति टैक्स के बकाएदारों को 31 अगस्त तक बकाया राशि जमा कर 75 प्रतिशत ब्याज माफी का लाभ उठाने का अंतिम अवसर दिया है। निर्धारित अवधि के बाद बकाएदारों की संपत्तियों को सील करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी और नियमानुसार पूरा ब्याज वसूला जाएगा। महापौर सुमन बहमनी और नगर निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद ने बताया कि 31 अगस्त तक एकमुश्त सम्पत्ति कर जमा कराने वाले संपत्ति मालिकों को बकाया राशि पर लगने वाले 75 प्रतिशत ब्याज की छूट मिलेगी। उन्होंने बकाएदारों से योजना का लाभ उठाकर समय सीमा के…

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टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
हरियाणा संपत्ति कर
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
22/08/26 13:43
पिछला अपडेट
22/08/26 13:43
स्थान
India