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15 संरक्षित धरोहर स्थलों के आसपास खनन, निर्माण पर हरियाणा लगाएगा सख्त पाबंदियां

पंचकूला 10 अगस्त (वार्ता )हरियाणा सरकार ने राज्य के 15 संरक्षित स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण के लिए उनके आसपास खनन और निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू की है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत संरक्षित सीमा से 15 मीटर तक का क्षेत्र निषिद्ध और उसके आगे 30 मीटर का क्षेत्र विनियमित घोषित किया जाएगा। हरियाणा के विरासत एवं पर्यटन विभाग ने छह अगस्त, 2026 को इस संबंध में मसौदा अधिसूचना जारी की है। यह प्रस्ताव हरियाणा प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष नियम, 1965 के नियम 29 के तहत तैयार किया गया है। सरकार…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
हरियाणा संरक्षित धरोहर
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
10/08/26 08:16
पिछला अपडेट
10/08/26 08:16
स्थान
India