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हरियाणा में एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवाओं के लिए नये नियम मंजूर, 2026 से एनसीआर में केवल स्वच्छ ईंधन वाले नये वाहन शामिल होंगे

चंडीगढ़, 18 मई (वार्ता) हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) क्षेत्र में स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने और प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से एग्रीगेटर एवं डिलीवरी सेवा प्रदाताओं के लिए नये नियमों को मंजूरी दी गयी। मंत्रिमंडल ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के दिशानिर्देशों और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों के अनुरूप हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 के तहत एग्रीगेटर लाइसेंसिंग नियमों में संशोधन को मंजूरी दी। नये नियमों के अनुसार, एक जनवरी से एनसीआर क्षेत्र में एग्रीगेटरों, डिलीवरी सेवा प्रदाताओं और ई-कॉमर्स कंपनियों…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
हरियाणा स्वच्छ ईंधन
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
18/05/26 12:23
पिछला अपडेट
18/05/26 12:23
स्थान
India