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हिमाचल के ऊना जिले में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों के मद्देनजर प्रतिबंधात्मक आदेश लागू

ऊना 15 मई (वार्ता) हिमाचर प्रदेश के ऊना जिले में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से छह शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत आवश्यक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिये गये हैं। जिला मजिस्ट्रेट जतिन लाल ने इस संबंध में आदेश जारी किये हैं। ये आदेश मैहतपुर-बसदेहरा एवं संतोषगढ़ नगर परिषदों के साथ-साथ अंब, दौलतपुर चौक, गगरेट और टाहलीवाल नगर पंचायतों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
हिमाचल ऊना प्रतिबंधात्मक आदेश
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
15/05/26 08:58
पिछला अपडेट
15/05/26 08:58
स्थान
India