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हिमाचल उच्च न्यायालय ने रोरा खड्ड जलविद्युत परियोजना में कथित अनियमितताओं का लिया संज्ञान

शिमला, 18 मार्च (वार्ता) हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने किन्नौर जिले के युला गांव में 20 मेगावाट की रोरा खड्ड जलविद्युत परियोजना के निर्माण में कथित अनियमितताओं का संज्ञान लेते हुए मामले को जनहित याचिका के रूप में दर्ज किया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने राज्य सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया मांगी है। अदालत ने युला गांव के निवासियों द्वारा उठाई गई चिंताओं को उजागर करने वाली मीडिया रिपोर्टों के आधार पर स्वतः संज्ञान लिया है। स्थानीय लोगों ने परियोजना के क्रियान्वयन में…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
हिमाचल न्यायालय अनियमितता संज्ञान
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
18/03/26 00:00
पिछला अपडेट
18/03/26 00:00
स्थान
India