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स्थानांतरण मनमाना नहीं स्थापित सेवा मानदंड के अनुरूप होना चाहिएः हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय

शिमला, 27 फरवरी (वार्ता) हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य के बागवानी विभाग के एक स्थानांतरण आदेश को मनमाना और असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। न्यायालय की एकल पीठ ने कहा कि स्थानांतरण 'स्थापित सेवा मानदंड' होना चाहिए न कि पसंदीदा अधिकारी को संरक्षण प्रदान करने का साधन। न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने गुरुवार को एक राज्य कर्मचारी को रामपुर उपमंडल के ननखड़ी में उसकी तैनाती से डोडरा क्वार स्थानांतरित करने के सरकार के निर्णय को रद्द कर दिया। बागवानी में सबजेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट (एसएमएस) के रूप में कार्यरत याचिकाकर्ता…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
हिमाचल न्यायालय स्थानांतरण मनमाना
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
27/02/26 00:00
पिछला अपडेट
27/02/26 00:00
स्थान
India