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अदालत ने 2020 में मस्जिद के अंदर हुई हत्या के मामले में डार को उम्रकैद की सजा सुनाई

श्रीनगर, 07 अगस्त (वार्ता) श्रीनगर की एक अदालत ने फरवरी 2020 में मस्जिद के अंदर अब्दुल गनी डार की हत्या के मामले में गुलाम मोहिउद्दीन डार को उम्रकैद और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने श्रीनगर के डलगेट इलाके के बिचवारा निवासी मोहि-उद-दीन डार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत अब्दुल गनी डार की हत्या का दोषी ठहराया। अदालत ने सजा की अवधि पर दलीलें सुनने के बाद अपराध को गंभीर और जघन्य माना लेकिन यह भी कहा कि यह 'दुर्लभतम से दुर्लभ' मामलों की श्रेणी में नहीं आता, जिसके लिए मौत की…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
अदालत कश्मीर उम्रकैद
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
07/08/26 11:21
पिछला अपडेट
07/08/26 11:21
स्थान
India