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कश्मीर में जाली 10 2 प्रमाणपत्र से सिपाही बनने वाला व्यक्ति दोषी करार

श्रीनगर, 29 जुलाई (वार्ता) श्रीनगर की एक अदालत ने बडगाम के एक निवासी को दोषी ठहराया जिसने जाली 10 2 योग्यता प्रमाणपत्र का इस्तेमाल करके इंडियन रिजर्व पुलिस (आईपीआर) बटालियन में सिपाही पद पर धोखाधड़ी से नौकरी हासिल की थी। भर्ती में धोखाधड़ी के लंबे समय से लंबित एक मामले में कश्मीर अपराध शाखा (अब आर्थिक अपराध शाखा कश्मीर) ने दोषसिद्धि हासिल की। श्रीनगर में विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट (13वें वित्त आयोग/रेलवे मजिस्ट्रेट) ने बडगाम निवासी नज़ीर अहमद मलिक को रणबीर दंड संहिता (आरपीसी) की धारा 420 और 471 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया। जांच के दौरान, कथित…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
कश्मीर जाली प्रमाणपत्र दोषी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
29/07/26 05:27
पिछला अपडेट
29/07/26 05:27
स्थान
India