एक्सक्लूसिव ख़बरें और डेटा, जो मार्केट प्रोफेशनल्स को रखते हैं सबसे आगे। 09/09/26 12:27

लद्दाख: नगर पालिका सीमाओं में दो कनाल तक भूमि के उपयोग के लिए मंजूरी की जरूरत नहीं

लेह, 07 जुलाई (वार्ता) लद्दाख के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने मंगलवार को एक अंतरिम भूमि-उपयोग नियामक ढांचे को मंजूरी दे दी। इसके तहत नगर पालिका समिति की सीमाओं के भीतर आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक या मिश्रित उपयोग के उद्देश्यों के लिए दो कनाल तक की भूमि का उपयोग बिना किसी मंजूरी के करने की अनुमति दी गई है। अधिकारियों ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य भूमि उपयोग पर लंबे समय से चली आ रही अनिश्चितता को दूर करना है। इससे यह सुनिश्चित करने की कोशिश की गयी है कि लद्दाख में अधिसूचित मास्टर प्लान के अभाव में नागरिकों को भवन…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
लद्दाख नगर पालिका सीमाओं में दो कनाल तक भूमि के उपयोग के लिए मंजूरी की जरूरत नहीं
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
,
प्रकाशित तिथि
07/07/26 15:08
पिछला अपडेट
07/07/26 15:08
स्थान
India