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हिज्बुल प्रमुख सलाह-उद-दीन समेत चार के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी

श्रीनगर, 27 फरवरी (वार्ता) जम्मू-कश्मीर की एक अदालत ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिज्बुल मुजाहिदीन के प्रमुख मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सैयद सलाह-उद-दीन और तीन अन्य अहम सदस्यों के खिलाफ आतंकवाद के तीन दशक पुराने मामले में गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किये हैं। ये वारंट काउंटर-इंटेलिजेंस कश्मीर (सीआईके) द्वारा दर्ज एफआईआर के तहत हासिल किए गए। मामला रणबीर दंड संहिता की धाराओं 121, 121-ए, 153-ए और 153-बी, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 13 तथा दुश्मन एजेंट अध्यादेश की धाराओं 2/3 के तहत दर्ज है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश टाडा/पोटा (एनआईए अधिनियम के तहत नामित) श्रीनगर की अदालत ने सलाह-उद-दीन के अलावा…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
हिज्बुल मुजाहिदीन प्रमुख वारंट
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
27/02/26 00:00
पिछला अपडेट
27/02/26 00:00
स्थान
India