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किशोरी से छेड़छाड़ करने के दोषी को तीन वर्ष का कठोर कारावास

भीलवाड़ा, 02 जुलाई (वार्ता) राजस्थान में भीलवाड़ा के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम मामलों के विशेष न्यायालय ने किशोरी से छेड़छाड़ करने के आरोपी को गुरुवार को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो संख्या 1) रेखा वधवा ने अभियुक्त आसिफ मोहम्मद शेख को किशोरी से छेड़छाड़ करने और उसके अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने का दोषी मानते हुए उस पर 12 हजार रुपये का जुर्माना भी किया। मामले के अनुसार भीलवाड़ा जिले के आसींद थाना क्षेत्र में 16 अगस्त 2024 को जब पीड़िता घर में अकेली…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
किशोरी से छेड़छाड़ करने के दोषी को तीन वर्ष का कठोर कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
02/07/26 17:20
पिछला अपडेट
02/07/26 17:20
स्थान
India