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किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को बीस वर्ष का कठोर कारावास

श्रीगंगानगर, 09 जुलाई (वार्ता) राजस्थान में श्रीगंगानगर के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम मामलों की विशेष अदालत (संख्या एक) ने किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए गुरूवार को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

विशिष्ट न्यायाधीश ने सोनूसिंह पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। मामले के अनुसार सदर थाना क्षेत्र में सोनूसिंह ने पिछले वर्ष जनवरी में किशोरी से दुष्कर्म किया जिससे वह गर्भवती हो गई थी।

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किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को बीस वर्ष का कठोर कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
09/07/26 14:26
पिछला अपडेट
09/07/26 14:26
स्थान
India