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अंतिम संस्कार के लिए दामाद को भी मिल सकती है जमानत

जयपुर, 03 अप्रैल (वार्ता) राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि बेटे और दामाद के रिश्ते में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, खासकर ऐसे मामलों में जहां परिवारिक जिम्मेदारियों की बात हों। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी आरोपी बेटे को माता-पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जमानत दी जा सकती है, तो उसी आधार पर दामाद को भी यह अधिकार मिलना चाहिए। न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढंढ की एकलपीठ ने कहा कि भारतीय समाज में दामाद भी परिवार का अहम हिस्सा होता है और कई मामलों में वह बेटे की तरह…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय अंतिम संस्कार दामाद
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
03/04/26 00:00
पिछला अपडेट
03/04/26 00:00
स्थान
India