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अवैध रूप से अफीम रखने के दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

श्रीगंगानगर, 08 मई (वार्ता) राजस्थान में श्रीगंगानगर की मादक द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम मामलों की विशेष अदालत ने अवैध रूप से अफीम रखने के आरोपी को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार भोजक ने अभियुक्त सुनील बिश्नोई को अवैध अफीम रखने का दोषी मानते हुए उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी किया जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे एक महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामले के अनुसार जवाहरनगर थाना क्षेत्र में 28 सितम्बर 2017 को पुलिस ने अभियुक्त सुनील बिश्नोई को…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय अफीम कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
08/05/26 00:00
पिछला अपडेट
08/05/26 00:00
स्थान
India