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बालिका से अश्लील हरकत करने के दोषी को पांच वर्ष का कठोर कारावास

श्रीगंगानगर, 09 मार्च (वार्ता) राजस्थान में श्रीगंगानगर के यौन अपराध बाल संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम मामलों के विशेष न्यायालय ने एक बालिका से अश्लील हरकतें करने के आरोपी युवक को सोमवार को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश राजेशकुमार ने अभियुक्त बलराज (35) को बालिका से अश्लील हरकत करनेे का दोषी मानते हुए उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार समेजा कोठी थाना क्षेत्र में अभियुक्त बलराज ने 18 अप्रैल 2025 को आठ वर्षीय बालिका से अश्लील हरकत की।
सं सुनील अशोक
वार्ता

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
95
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय अश्लील हरकत कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
09/03/26 00:00
पिछला अपडेट
09/03/26 00:00
स्थान
India