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प्रतिबंधित कफ सिरप रखने के दोषी 10 वर्ष का कठोर कारावास

अलवर, 15 जुलाई (वार्ता) राजस्थान में अलवर के जिला एवं सत्र न्यायालय ने प्रतिबंधित कफ सिरप रखने के आरोपी को बुधवार को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनंत कुमार भंडारी ने अभियुक्त संजय को प्रतिबंधित कफ सिरप रखने का दोषी मानते हुए उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया। मामले के अनुसार एनईबी थाना क्षेत्र में सात जुलाई 2021 को पुलिस ने गश्त के दौरान अभियुक्त संजय से 110 शीशी प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद की थी।
सं.सुनील.श्रवण
वार्ता

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
91
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय कफ सिरप कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
15/07/26 13:05
पिछला अपडेट
15/07/26 13:05
स्थान
India