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पंचायत और नगरीय चुनाव 31 जुलाई तक कराने के आदेश

जयपुर, 22 मई (वार्ता) राजस्थान उच्च न्यायालय ने पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव 31 जुलाई तक कराने के शुक्रवार को आदेश दिये। उच्च न्यायालय ने सरकार की उस मांग को खारिज कर दिया, जिसमें चुनाव दिसम्बर तक टालने के लिए समय मांगा गया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि चुनाव समय पर कराना संवैधानिक जिम्मेदारी है। उच्च न्यायालय ने साफ किया कि पहले भी सरकार को पर्याप्त समय दिया जा चुका है। राज्य सरकार ने अदालत में दलील दी थी कि अप्रैल में विद्यालयों का…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय चुनाव आदेश
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
22/05/26 10:18
पिछला अपडेट
22/05/26 10:18
स्थान
India