एक्सक्लूसिव ख़बरें और डेटा, जो मार्केट प्रोफेशनल्स को रखते हैं सबसे आगे। 09/09/26 10:01

चेक अनादरण की दोषी महिला को एक वर्ष का साधारण कारावास

भरतपुर, 09 जून (वार्ता) राजस्थान में भरतपुर के नदबई की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) ने चेक अनादरण (चेक बाउंस) की आरोपी महिला को मंगलवार को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इन्द्रप्रकाश सैन ने आरोपी महिला राधा को चेक अनादरण का दोषी करार देते हुये उसे एक साल की जेल की सजा और 12 लाख रुपये का जुर्माना भी किया। मामले के अनुसार हाकिम सिंह की फर्म बालाजी फर्टिलाइजर द्वारा वर्ष 2021 में राधा की फर्म को 14 लाख 85 हजार 325 रुपए का यूरिया, डीएपी और पोटाश बेचा…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय चेक बाउंस कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
,
प्रकाशित तिथि
09/06/26 13:58
पिछला अपडेट
09/06/26 13:58
स्थान
India