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पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज

जयपुर, 08 जून (वार्ता) राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी-2) विशेष न्यायालय ने बहुचर्चित जल जीवन मिशन (जेजेएम) में कथित 20 हजार करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव (पीएचईडी) सुबोध अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। विशेष न्यायाधीश राजेश कुमार दडिया ने साेमवार को आरोपी पर लगाए गए आरोपों को गंभीर मानते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। राज्य सरकार की ओर से लोक अभियोजक मंजुला जैन ने जमानत याचिका का विरोध किया। सुनवाई के दौरान एसीबी ने अदालत को बताया कि अनुसंधान में सुबोध अग्रवाल को दोषी माना गया है और…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय जमानत खारिज
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
08/06/26 14:43
पिछला अपडेट
08/06/26 14:43
स्थान
India