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जल जीवन मिशन मामले में आरोपी सक्सेना की जमानत अर्जी खारिज

जयपुर, 08 सितम्बर (वार्ता) राजस्थान में जल जीवन मिशन में 979 करोड़ 27 लाख रुपये के टेंडर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दिये जाने से जुड़े मामले में गिरफ्तार तत्कालीन अधिशाषी अभियंता विशाल सक्सेना को अदालत से राहत नहीं मिली। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की विशेष अदालत -2 के न्यायाधीश राजेश दड़िया ने मामले को गंभीर अपराध मानते हुए मंगलवार को सक्सेना की जमानत अर्जी खारिज कर दी। विशाल सक्सैना को एसीबी ने 17 फरवरी को गिरफ्तार किया था। जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सहायक निदेशक अभियोजन मंजुला जैन ने पैरवी की। अभियोजन पक्ष…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय जमानत खारिज
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
08/09/26 15:37
पिछला अपडेट
08/09/26 15:37
स्थान
India