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अवैध डोडा पोस्त रखने के दो दोषियों को दो-दो वर्ष का कठोर कारावास

हनुमानगढ़, 31 जुलाई (वार्ता) राजस्थान हनुमानगढ़ जिले के रावतसर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने डोडा पोस्त रखने के दो आरोपियों को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए दो-दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजन खत्री ने अभियुक्त लालचंद और मांगीलाल को अवैध रूप से डोडा पोस्त रखने का दोषी मानते हुए उन पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया। मामले के अनुसार पल्लू थाना क्षेत्र में पुलिस ने 21 जुलाई 2019 को गश्त के दौरान अभियुक्त लालचंद और मांगीलाल को मोटर साइकिल पर सात किलो 700 ग्राम डोडा पोस्त ले…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय डोडा पोस्त कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
31/07/26 15:15
पिछला अपडेट
31/07/26 15:15
स्थान
India