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पोस्त और अफीम के दो तस्करों को 20 वर्ष और एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा

हनुमानगढ़, 15 मई (वार्ता) राजस्थान में हनुमानगढ़ के मादक द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम मामलों की विशेष अदालत ने पोस्त और अफीम की तस्करी के दो आरोपियों को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष और एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायालय ने अभियुक्त गुरजीत सिंह को मादक पदार्थ डोडा पोस्त की तस्करी करने का दोषी मानते हुए उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी किया। जबकि जसकरण सिंह को अफीम रखने का दोषी मानते हुए उस पर एक वर्ष के कारावास के साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया। मामले के…

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100
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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय तस्कर कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
15/05/26 18:35
पिछला अपडेट
15/05/26 18:35
स्थान
India