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मादक पदार्थ की तस्करी करने के तीन दोषियों को दस-दस वर्ष का कठोर कारावास

भीलवाड़ा, 27 अगस्त (वार्ता) राजस्थान में भीलवाड़ा के मादक द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम मामलों के विशेष न्यायालय ने मादक पदार्थ की तस्करी के तीन आरोपियों को गुरुवार को दोषी करार देते हुए उन्हें 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। विशिष्ट न्यायाधीश ने अभियुक्त ईश्वर वैष्णव, श्यामलाल बलाई और मनोहर लाल को डोडा चूरा की तस्करी करने का दोषी मानते हुए प्रत्येक पर एक एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया। मामले के अनुसार बडलियास थाना क्षेत्र में पुलिस 11 जून 2020 को एक वाहन से 84 किलो 400 ग्राम डोडाचूरा बरामद किया था। इसमें इन तीनों…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय तस्कर कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
27/08/26 13:17
पिछला अपडेट
27/08/26 13:17
स्थान
India