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दो तस्करों को दस-दस वर्ष का कठोर कारावास

भीलवाड़ा, 12 मई (वार्ता) राजस्थान में भीलवाड़ा के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने मादक पदार्थाें की तस्करी के मामले में दो आरोपियों को मंगलवार को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार वाजा ने अभियुक्त सलमान खां (24) और राकेश खारोल (30) को अफीम डोडा पोस्त की तस्करी करने का दोषी मानते हुए उन पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया। मामले के अनुसार गुलाबपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने नाकाबंदी करके एक वाहन से 420 किलो अफीम डाेडा पोस्त बरामद करके दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय तस्कर कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
12/05/26 00:00
पिछला अपडेट
12/05/26 00:00
स्थान
India