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किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 वर्ष का कारावास

अलवर, 12 अगस्त (वार्ता) राजस्थान में अलवर के यौन अपराधों से बच्चोंं का संरक्षण (पॉक्सो नंबर-2) अधिनियम मामलों के न्यायालय ने किशोरी से दुष्कर्म करने के आराेपी को को बुधवार को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त राकेश को किशोरी से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार बड़ौदामेव थाना क्षेत्र में 10 जून 2025 को राकेश ने बहला फुसलाकर किशोरी से दुष्कर्म किया।
सं सुनील जितेन्द्र
वार्ता

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
85
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय दुष्कर्म कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
12/08/26 13:29
पिछला अपडेट
12/08/26 13:29
स्थान
India