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दुष्कर्म करने के दोषी को दस वर्ष का कठोर कारावास

अलवर, 14 मार्च (वार्ता) राजस्थान में अलवर के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम मामलों के विशेष अदालत ने एक किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशिष्ट न्यायाधीश जगेन्द्र अग्रवाल ने शुक्रवार को अभियुक्त गुरतेज सिंह उर्फ तेजा को किशोरी से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया। मामले के अनुसार गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में अभियुक्त गुरतेज ने पीड़िता का नहाते समय वीडियो बना लिया और उसे धमकाकर उससे दुष्कर्म किया। पीड़िता ने आत्महत्या का भी…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय दुष्कर्म कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
14/03/26 00:00
पिछला अपडेट
14/03/26 00:00
स्थान
India