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छात्रा से दुष्कर्म के दोषी युवक को 20 वर्ष का कठोर कारावास

श्रीगंगानगर, 21 अप्रैल (वार्ता) राजस्थान में श्रीगंगानगर की यौन अपराध बाल संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम (संख्या 2) मामलों की अदालत ने एक स्कूली छात्रा का अपहरण करके दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को मंगलवार को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विशिष्ट न्यायाधीश ने अभियुक्त मनप्रीत सिंह को किशोरी से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार केसरीसिंहपुर थाना क्षेत्र में 25 सितम्बर 2025 को अभियुक्त मनप्रीत सिंह किशोरी को बहला फुसला कर ले गया और उससे दुष्कर्म किया।
सं सुनील अशोक
वार्ता

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
99
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय दुष्कर्म कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
21/04/26 00:00
पिछला अपडेट
21/04/26 00:00
स्थान
India