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किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

अलवर, 23 अप्रैल (वार्ता) राजस्थान में अलवर की यौन अपराध बाल संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम मामलों की अदालत ने एक किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी को गुरुवार को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विशिष्ट न्यायाधीश जगेंद्र अग्रवाल ने अभियुक्त राममुरारी उर्फ लाला को किशोरी से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार बगड़ थाना क्षेत्र में जून 2024 में अभियुक्त राममुरारी ने किशोरी से दुष्कर्म किया। उसका अश्लील वीडियो बनाकर उससे नकदी और सोने के आभूषण भी लिये।
सं सुनील अशोक
वार्ता

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय दुष्कर्म कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
23/04/26 00:00
पिछला अपडेट
23/04/26 00:00
स्थान
India