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दुष्कर्मी एवं मकान में सुविधा देने वाली महिला को बीस-बीस वर्ष का कठोर कारावास

जयपुर, 29 जुलाई (वार्ता) राजस्थान में जयपुर के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम न्यायालय ने किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में एक महिला सहित दो आरोपियों को बुधवार को दोषी करार देते हुए उन्हें 20- 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। विशिष्ट न्यायाधीश विकास कुमार खण्डेलवाल ने अभियुक्त अर्पित कुमावत को 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने और महिला अभियुक्त चंदा कुमावत को दुष्कर्म के लिये अर्पित को अपना घर मुहैया कराने का दोषी मानते हुए दोनों पर जुर्माना भी किया। मामले के अनुसार जयपुर के करधनी थाना क्षेत्र में सितम्बर 2022 में अभियुक्त…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय दुष्कर्म कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
29/07/26 16:28
पिछला अपडेट
29/07/26 16:28
स्थान
India